नीट परीक्षा को लेकर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. नीट पेपर लीक मामले के बाद 21 जून को फिर से नीट यूजी परीक्षा होने जा रही है, जिसे लेकर एक याचिका दाखिल हुई.
याचिका में कहा गया कि पेपर लीक के आरोप के बाद करीब 22 लाख छात्रों को नए सिरे से परीक्षा देने के लिए कहना गलत है. गड़बड़ी कुछ लोगों और परीक्षा केंद्रों तक सीमित थी. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि नीट से जुड़े मामले दूसरी बेंच सुन रही है. यह केस भी उसी बेंच के सामने जुलाई के महीने में लगेगा.
इस साल तीन मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को पेपर लीक की जानकारी सामने आने के बाद 12 मई को रद्द कर दिया गया था. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिनमें नेशनल टेस्टिंस एजेंसी (NTA) को भंग करने या उसका बुनियादी पुनर्गठन करने जैसी कई मांग की गई हैं. इन याचिकाओं पर जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच सुनवाई कर रही है.