बकाया फसल ऋण की वसूली पर अस्थायी रोक बरकरार, उल्लंघन होने पर शिकायत करें किसान: सीएम विजय

चेन्नई। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सहकारी समितियों के जरिए किसानों को दिए गए बकाया फसल ऋण की वसूली पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। यह स्पष्टीकरण उन शिकायतों के बाद आया है, जिनमें किसानों ने कहा था कि उन्हें फोन कर बकाया ऋण चुकाने के लिए कहा जा रहा है। सरकार ने अपने बयान में कहा कि यह रोक सहकारी समितियों से लिए गए बकाया फसल ऋण की वसूली पर लागू है। किसानों से कहा गया है कि अगर पहले से जारी निर्देशों के बावजूद कोई सहकारी समिति ऋण की वसूली के लिए उनसे संपर्क करती है, तो इसकी शिकायत करें। किसानों की ओर से फोन के जरिए बकाया फसल ऋण की वसूली की कोशिशों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने सभी किसानों को इस रोक के बारे में दोबारा जानकारी दी है। ऐसी घटनाओं की शिकायत के लिए एक व्हाट्सऐप नंबर भी जारी किया गया है। सरकार के बयान के मुताबिक, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने इस फैसले की जानकारी सर्कुलर के जरिए क्षेत्रीय रजिस्ट्रारों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को दी है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित सहकारी समितियों में बकाया फसल ऋण की वसूली पर अस्थायी रोक का पालन किया जाए। सभी सहकारी समितियों को भी सर्कुलर का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया गया है। सरकार इस बात की निगरानी कर रही है कि समितियां ऋण वसूली पर लगाई गई अस्थायी रोक का पालन कर रही हैं या नहीं। अगर किसी किसान को सहकारी समिति की ओर से बकाया फसल ऋण चुकाने के लिए फोन या किसी अन्य माध्यम से संपर्क किया जाता है तो वह सहकारिता विभाग के आधिकारिक शिकायत निवारण व्हाट्सऐप नंबर 9884000845 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। सरकार ने कहा कि ऋण वसूली की कोशिश की शिकायत दर्ज कराते समय ये जानकारियां देना जरूरी है, ताकि मामले की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा सके।

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