मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को पुणे में सरकारी ज़मीन के एक हाई-प्रोफाइल सौदे के मामले में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री (दिवंगत) अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को आरोपी न बनाए जाने पर कड़े सवाल उठाए, जबकि ज़मीन खरीदने वाली कंपनी से उनका कथित संबंध था।सुनवाई के दौरान, जस्टिस माधव जामदार ने गौर किया कि M/s. अल्मेडा एंटरप्राइजेज LLP ने पुणे के मुंधवा इलाके में 40 एकड़ सरकारी ज़मीन उसकी बाज़ार कीमत से काफी कम दाम पर खरीदी थी।जांच के रिकॉर्ड से पता चला कि कंपनी के दो डायरेक्टर थे: पार्थ पवार और दिग्विजय पाटिल।हालांकि, राज्य पुलिस ने केवल दिग्विजय पाटिल पर आरोप लगाए और आरोपियों की सूची से पार्थ पवार का नाम हटा दिया।इस सितंबर में जारी एक आदेश में, जस्टिस जामदार ने उन आरोपों का ज़िक्र किया कि उपमुख्यमंत्री का बेटा होने के कारण पार्थ पवार को कानूनी कार्रवाई से बचाया गया।राज्य पुलिस से यह पूछते हुए कि पार्थ पवार का नाम उनके सहयोगी के साथ क्यों नहीं शामिल किया गया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) सदानंद वसंत दाते को निर्देश दिया कि वे जांच में इस अंतर के बारे में व्यक्तिगत रूप से हलफनामा (affidavit) दाखिल करें।यह मामला तब सामने आया जब कोर्ट पुणे के तहसीलदार सूर्यकांत येवले की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। येवले पर धोखाधड़ी वाले सौदे में मदद करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप है।येवले ने सभी आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और सौदे में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के DGP और जांच अधिकारी दोनों को निर्देश दिया है कि वे 28 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करें।मुंधवा ज़मीन घोटाला पुणे के मुंधवा में सरकारी स्वामित्व वाली 43.3 एकड़ (लगभग 17.5 हेक्टेयर) की एक अहम ज़मीन की कथित धोखाधड़ी से बिक्री और अवैध ट्रांसफर से जुड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 1,800 करोड़ रुपये आंकी गई है। पुणे की बिज़नेसवुमन और बिल्डर शीतल तेजवानी, जिनके पास लगभग दो दशकों तक मूल वतनदारों की ओर से पावर ऑफ़ अटॉर्नी (PoA) थी, ने कथित तौर पर 300 करोड़ रुपये की मामूली कीमत पर ज़मीन अमाडिया एंटरप्राइजेज़ LLP को ट्रांसफर करने के लिए सेल डीड (बिक्री विलेख) निष्पादित की।अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खर्गे की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय उच्च-स्तरीय सरकारी समिति ने 4,392 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी।समिति ने ज़मीन के सौदे को “गैर-कानूनी और आपराधिक” करार दिया।इसने पार्टनर दिग्विजय पाटिल, PoA धारक शीतल तेजवानी और प्रशासनिक अधिकारियों को दोषी ठहराया।समिति ने अपनी तत्काल जांच के दायरे में पार्थ पवार को सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहराया, लेकिन अमाडिया एंटरप्राइजेज़ के वित्तीय रिकॉर्ड और लेन-देन की प्रक्रिया की पूरी पुलिस जांच की सिफारिश की।