तेलंगाना हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे विधायकों को विधानसभा में जाने से न रोकें

हैदराबाद। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वे विधायकों को विधानसभा में जाने से न रोकें। कोर्ट ने कहा कि अगर विधानसभा के नियमों का कोई उल्लंघन होता है, तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार स्पीकर का है, न कि पुलिस का।कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को उन पुलिस अधिकारियों की पहचान करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने सोमवार को विधानसभा के प्रवेश द्वार पर भारत राष्ट्र समिति (BRS) की महिला विधायकों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की थी। कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने को कहा।कोर्ट ने सोमवार की घटना के संबंध में BRS द्वारा दायर याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित किया और मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर के लिए तय की।याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि BRS विधायक विधानसभा जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया और विधानसभा में प्रवेश नहीं करने दिया।याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि एक महिला विधायक को रोका गया और उनकी साड़ी खींची गई, और दूसरी महिला विधायक, जो पूर्व गृह मंत्री थीं, की गर्दन पकड़ी गई। उन्होंने कहा कि सरकार की विफलता के बारे में नारे लिखी काली टी-शर्ट पहने अन्य पुरुष विधायकों के साथ भी बदसलूकी की गई और उनमें से कुछ को चोटें आईं।याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पुलिस को विधायकों को विधानसभा में जाने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है और अगर टी-शर्ट पहनने या विधानसभा के नियमों का पालन न करने के लिए कोई कार्रवाई की जानी है, तो स्पीकर को ही कार्रवाई करनी होगी, न कि पुलिस को।आने वाले दिनों में ऐसी ही कार्रवाई की आशंका जताते हुए, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की कि वे विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से न रोकें। साथ ही, DGP को निर्देश देने की भी मांग की कि वे विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने में पुलिस की ज्यादतियों की जांच करें और ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।हालांकि, गृह विभाग के सरकारी वकील ने कोर्ट का ध्यान तेलंगाना विधानसभा की प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के नियमों, विशेष रूप से नियम 316 और उसके खंड (xiii) और (xv) की ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि कोई भी सदस्य सदन में किसी भी प्रकार का बैज नहीं पहनेगा या प्रदर्शित नहीं करेगा और स्पीकर की अनुमति के बिना सदन में झंडे, प्रतीक या कोई भी प्रदर्शनी सामग्री प्रदर्शित नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि चूंकि सदस्य काले रंग की टी-शर्ट पहनकर और उन पर नारे लिखे हुए विधानसभा की ओर जा रहे थे, इसलिए शायद पुलिस ने विधायकों को रोक दिया।

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